
झारखंड के एक गाँव में मीरा, जो तीन बच्चों की मां थी, राशन की दुकान पर घंटों इंतजार करती थी। कई बार उसे पता ही नहीं चलता था कि उसके परिवार का नाम सूची में है या नहीं। कई दिनों में वह खाली हाथ लौट आती और उसके बच्चे भूखे सो जाते। हर बीतते हफ्ते के साथ उसकी चिंता बढ़ती जाती।
लेकिन जब मीरा ने आहार झारखंड पोर्टल देखा, उसकी ज़िंदगी बदल गई। अब वह घर बैठे राशन कार्ड की जानकारी देख सकती थी, यह जान सकती थी कि खाद्यान्न आवंटित हुआ है या नहीं, कार्ड डाउनलोड कर सकती थी और भी बहुत कुछ। उसके लिए यह वेबसाइट केवल सुविधा नहीं बल्कि सुरक्षा और राहत थी। उसे भरोसा था कि उसके बच्चों को भोजन मिलेगा।

सामग्री सूची
झारखंड राशन कार्ड का अवलोकन
आहार झारखंड पोर्टल नागरिकों के लिए एक वन-स्टॉप हब है। सरकार की सब्सिडी वाली खाद्य वितरण प्रणाली से जुड़े सभी कार्य यहाँ किए जा सकते हैं। अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर लगाने के बजाय, लोग सिर्फ़ कुछ क्लिक में ज़रूरी सेवाएँ ले सकते हैं।
झारखंड राशन कार्ड
भारत सरकार
झारखंड राज्य के नागरिक
सब्सिडी वाले खाद्य पदार्थ और वस्तुएँ प्राप्त करना
खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग
18003456598, 18002125512, 1967
https://aahar.jharkhand.gov.in/
हिंदी में: झारखंड राशन कार्ड सूची 2025 ऑनलाइन कैसे देखें?
अगर आप झारखंड के निवासी हैं और यह देखना चाहते हैं कि आपका नाम झारखंड राशन कार्ड सूची 2025 में है या नहीं, तो आप इसे आसानी से ऑनलाइन आहार झारखंड पोर्टल के माध्यम से चेक कर सकते हैं। सरकार ने प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:झारखंड राशन कार्ड सूची 2025 देखने की प्रक्रिया
चरण 1: आहार झारखंड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
चरण 2: नेविगेशन मेन्यू से “लाभार्थी कार्ड विवरण” विकल्प पर क्लिक करें।
चरण 3: मासिक सूची देखने के लिए “पात्रता सूची (मासिक)” पर क्लिक करें।
चरण 4: अपना जिला, प्रखंड, डीलर, कार्ड का प्रकार, माह और वर्ष चुनें।
चरण 5: स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कोड को दर्ज करें और “सबमिट” पर क्लिक करें।
इन चरणों को पूरा करने के बाद आपके क्षेत्र की झारखंड राशन कार्ड लाभार्थी सूची 2025 स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी।
झारखंड में राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?
अगर आप झारखंड में राशन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन इन चरणों का पालन करके आसानी से आवेदन कर सकते हैं:
चरण 1: आधिकारिक झारखंड राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली की वेबसाइट पर जाएँ।
चरण 2: “नया राशन” विकल्प पर क्लिक करें और फिर “रजिस्टर” चुनें।

चरण 3: आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण भरें।
चरण 4: आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें और अपना आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के लिए “रजिस्टर” पर क्लिक करें।

चरण 5: ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के बाद आपको एक पावती संख्या (Acknowledgement Number) प्राप्त होगी। इस नंबर को सुरक्षित रखें, क्योंकि इसकी मदद से आप भविष्य में अपनी झारखंड राशन कार्ड आवेदन स्थिति ट्रैक कर पाएँगे।
चरण 6: भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट निकालें। सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें और उन्हें अपने क्षेत्र के ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर (BSO) या जिला आपूर्ति अधिकारी (DSO) को जमा करें। दस्तावेज़ जमा करने के बाद कार्यालय से रसीद (Receipt) ज़रूर प्राप्त करें।
चरण 7: ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर (BSO) आपके आवेदन और दस्तावेज़ों की जाँच करेंगे। यदि सब कुछ सही पाया गया और आवेदन स्वीकृत हो गया, तो आपका नया झारखंड राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा।
झारखंड में राशन कार्ड के प्रकार
झारखंड सरकार विभिन्न वर्गों को खाद्य सुरक्षा और सब्सिडी का लाभ दिलाने के लिए अलग-अलग श्रेणियों के राशन कार्ड जारी करती है। ये श्रेणियाँ परिवारों की आर्थिक स्थिति के आधार पर तय की जाती हैं, ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत लाभ पहुँच सके।
आहार झारखंड पोर्टल के माध्यम से नागरिक आसानी से अपने राशन कार्ड के प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
झारखंड में जारी किए जाने वाले प्रमुख राशन कार्ड के प्रकार इस प्रकार हैं:
राशन कार्ड के प्रकार | पात्र परिवार |
अंत्योदय अन्न योजना (AAY) राशन कार्ड | झारखंड सरकार द्वारा अंत्योदय अन्न योजना (AAY) राशन कार्ड राज्य के सबसे गरीब परिवारों को प्रदान किया जाता है। जिन परिवारों की कोई वार्षिक आय नहीं है या जिनकी वार्षिक आय ₹15,000 से कम है, वे इस कार्ड के लिए पात्र होते हैं। इस श्रेणी का उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से सबसे कमजोर परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाएँ। |
प्राथमिकता परिवार (PHH) राशन कार्ड | प्राथमिकता परिवार (PHH) राशन कार्ड उन परिवारों को जारी किया जाता है जिन्हें झारखंड सरकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के अंतर्गत प्राथमिकता परिवार के रूप में चिन्हित किया गया है। ऐसे परिवार आर्थिक रूप से कमजोर माने जाते हैं और उन्हें खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी वाले खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते हैं। |
ग्रीन राशन कार्ड | ग्रीन राशन कार्ड उन व्यक्तियों और परिवारों को जारी किया जाता है जो बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) या एएवाई (अंत्योदय अन्न योजना) श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन फिर भी उन्हें सरकारी सहायता की आवश्यकता होती है। यह कार्ड मुख्य रूप से वंचित वर्गों जैसे वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को लाभ प्रदान करता है, ताकि उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत आवश्यक खाद्यान्न और वस्तुएँ मिल सकें। |
सफेद राशन कार्ड | सफेद राशन कार्ड उन परिवारों को जारी किया जाता है जो गरीबी रेखा से ऊपर (APL) श्रेणी में आते हैं। अन्य श्रेणियों के विपरीत, इस कार्ड के धारक सब्सिडी वाले अनाज के पात्र नहीं होते। इसके बजाय, वे आवश्यक खाद्यान्न और वस्तुएँ ग़ैर-सब्सिडी बाज़ार दरों पर खरीद सकते हैं। आहार झारखंड पोर्टल के माध्यम से कार्डधारक आसानी से अपने राशन कार्ड का विवरण देख सकते हैं और संबंधित सेवाओं का लाभ ऑनलाइन उठा सकते हैं। यह कार्ड मुख्य रूप से उन परिवारों के लिए पहचान और निवास प्रमाण के रूप में काम करता है जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं और सरकारी सब्सिडी पर निर्भर नहीं हैं। |
झारखंड में राशन कार्ड के लिए पात्रता मानदंड
झारखंड राशन कार्ड के लिए आवेदन करने हेतु आवेदकों को सरकार द्वारा निर्धारित कुछ पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। मुख्य मानदंड इस प्रकार हैं:
इन पात्रता मानदंडों का पालन करने से यह सुनिश्चित होता है कि राशन कार्ड केवल वास्तविक आवेदकों को ही जारी किया जाए और किसी प्रकार की दोहराव से बचा जा सके।
झारखंड राशन कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज़
झारखंड राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय आवेदकों को पहचान, निवास और पात्रता का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कुछ दस्तावेज़ जमा करने होते हैं। आवश्यक दस्तावेज़ों की पूरी सूची नीचे दी गई है:
इन दस्तावेज़ों को जमा करने से सत्यापन प्रक्रिया आसान होती है और सरकार बिना देरी के राशन कार्ड जारी कर सकती है।
झारखंड में राशन कार्ड की स्थिति कैसे जांचें?
आहार झारखंड अपने झारखंड राशन कार्ड आवेदन और सभी आवश्यक दस्तावेज़ जिला आपूर्ति कार्यालय (DSO) में जमा करने के बाद, आप इसकी स्थिति ऑनलाइन आसानी से आहार झारखंड पोर्टल के माध्यम से ट्रैक कर सकते हैं। सरकार ने आहार झारखंड पर एक सरल प्रक्रिया शुरू की है, जिसके द्वारा आवेदक यह जांच सकते हैं कि उनका राशन कार्ड आवेदन स्वीकृत हो गया है या अभी प्रक्रिया में है।झारखंड राशन कार्ड की स्थिति जांचने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
चरण 1: आधिकारिक झारखंड राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली की वेबसाइट पर जाएँ।
चरण 2: मेन्यू से “आवेदन की स्थिति जांचें” विकल्प पर क्लिक करें।

चरण 3: अपना राशन कार्ड नंबर या आवेदन प्रक्रिया के दौरान प्राप्त पावती संख्या (Acknowledgement Number) दर्ज करें। इससे सिस्टम आपके झारखंड राशन कार्ड आवेदन की सटीक स्थिति दिखा सकेगा।

चरण 4: स्क्रीन पर दिखाई दे रहे कैप्चा कोड को दर्ज करें और आगे बढ़ने के लिए “सर्च” बटन पर क्लिक करें।
चरण 5: अब आपके सामने आपके झारखंड राशन कार्ड आवेदन की स्थिति प्रदर्शित हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका राशन कार्ड स्वीकृत हो गया है, सत्यापन में है या अभी प्रक्रिया में है।
झारखंड राशन कार्ड डाउनलोड – चरण-दर-चरण गाइड
आहार झारखंड झारखंड के निवासी आसानी से झारखंड राशन कार्ड डाउनलोड प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, चाहे वह डिजिलॉकर (DigiLocker) के माध्यम से हो या राज्य के आधिकारिक पोर्टल से। ई-राशन कार्ड अधिकांश सरकारी कार्यों के लिए एक मान्य दस्तावेज़ माना जाता है और इसे मोबाइल डिवाइस पर सुरक्षित रूप से रखा जा सकता है।
ऑनलाइन झारखंड राशन कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
चरण 1: अपना डिजिटल राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए आधिकारिक डिजिलॉकर वेबसाइट पर जाएँ।
चरण 2: यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो अपना नाम, मोबाइल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके साइन अप करें और ओटीपी द्वारा सत्यापित करें। यदि आपका पहले से अकाउंट है, तो सीधे लॉगिन करें।
चरण 3: लॉगिन करने के बाद सर्च बार में “फूड एंड सिविल सप्लाइज डिपार्टमेंट, झारखंड” टाइप करें और “सर्च” पर क्लिक करें।
चरण 4: परिणामों में से “फूड एंड सिविल सप्लाइज डिपार्टमेंट, झारखंड” टैब चुनें और फिर “राशन कार्ड” विकल्प पर क्लिक करें।
चरण 5: अपना राशन कार्ड नंबर और जिला दर्ज करें, फिर “गेट डॉक्यूमेंट” पर क्लिक करें।
चरण 6: आपका राशन कार्ड अब “Issued Documents” सेक्शन में दिखाई देगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड आइकन पर क्लिक करें।
झारखंड राशन कार्ड में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया
आहार झारखंड यदि आप अपने झारखंड राशन कार्ड में नया सदस्य जोड़ना या किसी सदस्य का नाम हटाना चाहते हैं, तो यह प्रक्रिया आसानी से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है। नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
झारखंड राशन कार्ड में नया सदस्य जोड़ने के चरण:
चरण 1 | आधिकारिक झारखंड राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली (आहार झारखंड Management System) वेबसाइट पर जाएँ। |
चरण 2 | होमपेज से ‘कार्डधारक लॉगिन (Cardholder Login)’ विकल्प पर क्लिक करें। |
चरण 3 | अपना यूआईडी (आधार नंबर) या राशन कार्ड नंबर दर्ज करके लॉगिन करें और ‘लॉगिन’ पर क्लिक करें। |
चरण 4 | अगले पेज पर आवश्यक जानकारी भरें और आगे बढ़ें। |
चरण 5 | सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, ‘Add Member (सदस्य जोड़ें)’ विकल्प चुनें। |
चरण 6 | नए सदस्य की जानकारी दर्ज करें, जैसे उनकी व्यक्तिगत जानकारी, आधार विवरण और आवश्यक दस्तावेज़। |
चरण 7 | फॉर्म सबमिट करें और इस तरह आपका नया सदस्य राशन कार्ड में सफलतापूर्वक जुड़ जाएगा। |
इस प्रक्रिया से आप बिना किसी दफ्तर के चक्कर लगाए आसानी से झारखंड राशन कार्ड अपडेट कर सकते हैं।
झारखंड राशन कार्ड से सदस्य का नाम हटाने की प्रक्रिया
आहार झारखंड यदि आप अपने झारखंड राशन कार्ड से किसी सदस्य का नाम हटाना चाहते हैं, तो यह कार्य अब ऑनलाइन आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
झारखंड राशन कार्ड से सदस्य हटाने के चरण:
चरण 1: आधिकारिक झारखंड राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली (आहार झारखंड Card Management System) वेबसाइट पर जाएँ।
चरण 2: होमपेज पर ‘कार्डधारक लॉगिन (Cardholder Login)’ विकल्प पर क्लिक करें।
चरण 3: अपना यूआईडी (आधार नंबर) या राशन कार्ड नंबर दर्ज करके लॉगिन करें।
चरण 4: अगले पेज पर आवश्यक जानकारी भरें और ‘लॉगिन’ पर क्लिक करें।
चरण 5: सफल लॉगिन के बाद, ‘Delete Member (सदस्य हटाएँ)’ विकल्प चुनें।
चरण 6: उस सदस्य का विवरण दर्ज करें, जिसका नाम आप हटाना चाहते हैं।
चरण 7: अनुरोध की पुष्टि करें और ‘सबमिट’ पर क्लिक करें। इस तरह सदस्य का नाम आपके राशन कार्ड से सफलतापूर्वक हट जाएगा।
इस तरह आप घर बैठे ही आसानी से झारखंड राशन कार्ड अपडेट या नाम हटाने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
यदि आपके झारखंड राशन कार्ड से जुड़ी कोई समस्या है, जैसे विवरण में त्रुटि, वितरण में गड़बड़ी या लाभ न मिलना, तो आप ऑनलाइन आसानी से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आहार झारखंड (Aahar Jharkhand) पोर्टल सबसे सरल और तेज़ माध्यम है। नीचे चरण-दर-चरण प्रक्रिया दी गई है:
झारखंड राशन कार्ड शिकायत ऑनलाइन दर्ज करने के चरण:
चरण 1: आधिकारिक आहार झारखंड वेबसाइट पर जाएँ।
चरण 2: नेविगेशन मेन्यू से ‘ऑनलाइन सेवाएँ’ विकल्प पर क्लिक करें।
चरण 3: सूची में से ‘शिकायत दर्ज करें’ विकल्प चुनें।
चरण 4: अब ‘ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें’ बटन पर क्लिक करें।
चरण 5: अपना जिला, प्रखंड, डीलर और हेल्प टॉपिक चुनें। फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करके ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।
चरण 6: शिकायत फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें और ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।
चरण 7: आपकी शिकायत सफलतापूर्वक झारखंड खाद्य विभाग के पास दर्ज हो जाएगी।
आहार झारखंड पोर्टल के माध्यम से नागरिक बिना दफ्तर जाए, घर बैठे ही अपनी राशन कार्ड संबंधित शिकायतें आसानी से दर्ज कर सकते हैं।
18003456598 |
18002125512 |
1967 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
झारखंड के एक हिस्से में बुजुर्ग किसान रमेश अक्सर कागज़ी कामकाज में परेशान रहते थे और परिवार को कम भोजन पर गुज़रना पड़ता था। एक दिन, उनके पड़ोसी ने उन्हें आहार झारखंड पोर्टल तक पहुँचाया। मिनटों में उन्होंने अपने नाम को लाभुक रिपोर्ट में देखा, आवेदन की स्थिति जांची और परिवार के अधिकारों की पुष्टि की। उनके लिए यह पोर्टल सिर्फ़ भोजन नहीं, बल्कि गरिमा और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था।
इस पेज पर जाकर PDS Jharkhand सेवाओं के बारे में और जानें। आहार झारखंड
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